Ticker

6/recent/ticker-posts

सुप्रीम कोर्ट का आदेश,सुबह छह बजे से पहले नही होगा लाउडस्पीकर का ईस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुबह छह बजे से पहले नहीं होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल

MODRAN NEWS
by दिनेश राजपुरोहित
April 20, 2017

New Delhi : गायक सोनू निगम के ट्वीट के बाद अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर देश में हर तरफ प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।

बता दें कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुबह छह बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा।

अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य व मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस तरह की कोई भी पाबंदी सबके ऊपर लगाने की बात कही है। उनका मानना है कि रात में दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध तो सुप्रीम कोर्ट ने ही लगा रखा है और इसे बिना भेदभाव के लागू किया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना डॉ. कल्बे सादिक का कहना है कि पहले एक बात समझना बेहद जरूरी है कि इस तरह के मसले क्यों उठ रहे हैं।

जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर आदेश दे चुका है, तो फिर इस तरह के सवाल-जवाब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसी के अनुसार लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होना चाहिए।

बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि यहां मंदिरों की गूंजती घंटियों और अजान के बीच सबकी सुबह होती है। ऐसी गंगा-जमुनी तहजीब को इस तरह के विवादों में नहीं घसीटा जाए तो बेहतर होगा।

वहीं, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष व पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूखी का कहना है कि बेशक अजान के लिए लाउडस्पीकर जरूरी नहीं है, लेकिन केवल एक मजहब को लेकर इस तरह की बात उठेगी तो फिर आपत्ति होगी। देश सभी मजहबों का है, इसलिए जो भी हो, सबके लिए हो तो किसी को एतराज नहीं होगा।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ