सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज डालने पर होगी कार्रवाई
मोदरान न्यूज
लोकसभा चुनाव को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एस प्रिया मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से आपत्ति जनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज को पोस्ट करने तथा शेयर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रकाशित, प्रसारित नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो तथा ऑडियो मैसेज को प्रकाशित, प्रसारित कर वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जा सकता है।
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